रामगढ़ में मकानों में नक्शा से हट कर अतिरिक्त तल्ला निर्माण पर कार्रवाई के लिए छावनी परिषद ने 57 लोगों को दिया नोटिस
रामगढ़ कैंट, झारखंड : रामगढ़ छावनी क्षेत्र में मकानों के निर्माण को लेकर छावनी परिषद की ओर से 57 लोगों को नोटिस दिए जाने का मामला सामने आया है। इस बीच भाजपा सांसद प्रतिनिधि अनमोल सिंह ने छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी को पत्र सौंपकर मकानों पर छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 के तहत कार्रवाई नहीं करने का अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है कि 22 अक्टूबर 2026 को परिषद की बोर्ड बैठक में संबंधित मकानों पर कार्रवाई करने का एजेंडा पारित किया गया है।
अनमोल सिंह ने अपने पत्र में कहा है कि छावनी परिषद में लागू नियम जी प्लस वन के तहत निर्माण की व्यवस्था है। उन्होंने तर्क दिया कि क्षेत्र में जमीन की कमी, भौगोलिक परिस्थितियों और बढ़ते परिवारों की जरूरतों को देखते हुए लोग मकानों में अतिरिक्त तल बनाने को मजबूर हैं। उनके अनुसार, इससे पहले भी शहर में कई मकान इसी प्रकार बनाए गए हैं।
पत्र में उन्होंने यह भी कहा कि छावनी परिषद के भवन उपनियमों में संशोधन का प्रस्ताव आपत्तियों के लिए आ चुका है और जल्द ही जी प्लस चार तक निर्माण की अनुमति मिलने की संभावना है। ऐसे में उन्होंने संबंधित मकानों के निर्माण को लेकर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने का आग्रह किया है।
सांसद प्रतिनिधि ने परिषद के अधिकारियों से आग्रह किया है कि स्थानीय निवासियों की परिस्थितियों और आवास संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए।