राष्ट्रीय वयोश्री और एडिप योजना के तहत प्रखंडवार शिविरों का आयोजन, लाभुकों को आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र समेत जरूरी दस्तावेज लाने होंगे
रामगढ़ कैंट, झारखंड : झारखंड सरकार के निर्देश और जिला प्रशासन रामगढ़ की पहल पर जिले के दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए प्रखंडवार आकलन शिविर आयोजित किए जाएंगे। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) की ओर से पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (पीवीयूएनएल) के सहयोग से आयोजित इन शिविरों में राष्ट्रीय वयोश्री योजना और एडिप योजना के तहत पात्र लाभार्थियों की जरूरतों का आकलन किया जाएगा।
जिला प्रशासन के अनुसार, इन शिविरों का उद्देश्य जरूरतमंद दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं की पहचान कर उन्हें नियमानुसार उपयुक्त सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। प्रशासन ने पात्र लाभार्थियों से निर्धारित तिथि पर संबंधित प्रखंड कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचने की अपील की है।
प्रखंडवार आकलन शिविरों का कार्यक्रम
30 अक्टूबर 2026: पतरातू प्रखंड कार्यालय
31 अक्टूबर 2026: मांडू प्रखंड कार्यालय
1 नवंबर 2026: दुलमी प्रखंड कार्यालय
4 नवंबर 2026: चितरपुर प्रखंड कार्यालय
5 नवंबर 2026: गोला प्रखंड कार्यालय
6 नवंबर 2026: रामगढ़ प्रखंड कार्यालय, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र
राष्ट्रीय वयोश्री योजना: वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा लाभ
राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए आकलन किया जाएगा। इसके लिए लाभार्थियों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
आधार कार्ड।
आय प्रमाण पत्र, जिसमें मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं हो।
जरूरी शर्त: लाभार्थी ने पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी अन्य सामाजिक योजना के तहत किसी सरकारी या गैर-सरकारी संस्था से संबंधित सहायक उपकरण प्राप्त नहीं किया हो।
एडिप योजना : दिव्यांगजनों के लिए शिविर
एडिप योजना के तहत पात्र दिव्यांगजनों की जरूरतों का आकलन कर उन्हें नियमानुसार निःशुल्क सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी हैं।
विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी), जिसमें दिव्यांगता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो।
आधार कार्ड।
आय प्रमाण पत्र, जिसमें मासिक आय 22,500 रुपये से अधिक नहीं हो।
जरूरी शर्त : लाभार्थी ने पिछले तीन वर्षों के दौरान संबंधित सहायक उपकरण प्राप्त नहीं किया हो। हालांकि, मोटर चालित ट्राइसाइकिल और स्मार्टफोन के मामले में यह अवधि पिछले पांच वर्षों की होगी। यह शर्त सरकारी या गैर-सरकारी संस्थाओं के माध्यम से भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा अन्य सामाजिक योजनाओं के तहत प्राप्त संबंधित उपकरणों पर लागू होगी।
पात्र लाभार्थियों से प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन रामगढ़ ने सभी पात्र दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों से निर्धारित तिथि पर अपने संबंधित प्रखंड कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने की अपील की है। शिविर में लाभार्थियों की पात्रता और जरूरतों का आकलन किया जाएगा। इसके आधार पर नियमानुसार सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से भी इस पहल की जानकारी अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति जानकारी के अभाव में योजना के लाभ से वंचित न रहे।
इच्छुक लाभार्थी शिविर से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अपने संबंधित प्रखंड कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।