रामगढ़, झारखंड : भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में उपायुक्त रामगढ़ की चल संपत्ति व सरकारी वाहन कुर्क करने का अदालत का आदेश

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रामगढ़, झारखंड : भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में बकाया ब्याज राशि के भुगतान नहीं होने पर रामगढ़ की अदालत ने उपायुक्त, रामगढ़ से संबंधित चल संपत्ति एवं सरकारी वाहन कुर्क करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-II सह विशेष न्यायाधीश (एल.ए.) श्री शिवेन्दु द्विवेदी की अदालत ने पारित किया।

अदालत के आदेश के अनुसार, यह मामला लैंड रेफरेंस केस संख्या 86/89, संबंधित लैंड एक्विजिशन केस संख्या 16/87-88 तथा लैंड एक्विजिशन एक्जीक्यूशन केस संख्या 01/2013 से जुड़ा है। वर्ष 1990 में पारित अवार्ड के तहत अवार्डधारकों/याचिकाकर्ताओं को मूल मुआवजा राशि के साथ 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जाना था।

न्यायालय ने कहा कि अब तक ₹1,75,094.13 की बकाया ब्याज राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इसी राशि की वसूली के लिए उपायुक्त, रामगढ़ से संबंधित चल संपत्ति की कुर्की का आदेश जारी किया गया है।

अदालत ने बेलिफ को निर्देश दिया है कि वह उपायुक्त, रामगढ़ से संबंधित सरकारी वाहन सहित चल संपत्ति की कुर्की के आदेश का तामिला कर इसकी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। साथ ही, वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 6 जुलाई 2026 तक अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

अदालत द्वारा यह कुर्की वारंट 27 जून 2026 को जारी किया गया।