रामगढ़, झारखंड : उपायुक्त ऋतुराज के निर्देश पर जिला तंबाकू नियंत्रण कोषांग एवं बरकाकाना थाना की संयुक्त टीम ने सोमवार को बरकाकाना थाना क्षेत्र में तंबाकू नियंत्रण को लेकर छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान विद्यालयों के आसपास स्थित तंबाकू दुकानों सहित अन्य तंबाकू विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण किया गया।
छापेमारी के दौरान सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 की धारा 6(क) एवं 6(ख) के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अर्थदंड लगाया गया। दुकानदारों को निर्धारित नियमों का पालन करते हुए ही तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने का निर्देश दिया गया।
जिला परामर्शी बिनय शर्मा ने बताया कि तंबाकू उत्पादों की बिक्री एवं प्रदर्शन को लेकर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 के प्रावधानों का पालन सभी दुकानदारों के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि निर्धारित 2 फीट × 1.5 फीट आकार का चेतावनी सूचना-पट्ट प्रदर्शित करने के बाद ही तंबाकू उत्पादों की बिक्री की जाए। साथ ही नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचने पर रोक का पालन करने का निर्देश दिया गया।
उन्होंने कहा कि तंबाकू का सेवन शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और दैनिक जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। तंबाकू छोड़ने से स्वास्थ्य में धीरे-धीरे सुधार होने के साथ जीवनशैली तथा मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने लोगों से तंबाकू सेवन से दूर रहने और तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों को इसे छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की।
जिला तंबाकू नियंत्रण कोषांग की ओर से लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए आवश्यक परामर्श एवं जागरूकता उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। विशेष रूप से बच्चों एवं युवाओं को तंबाकू की लत से बचाने के लिए विद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।
छापेमारी अभियान में उपनिरीक्षक हारदीपंन होरो, प्रदीप कुमार तिग्गा एवं प्रकाश सोय ने सहयोग किया।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि तंबाकू नियंत्रण कानून के प्रभावी अनुपालन के लिए जांच एवं छापेमारी अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। दुकानदारों से कानून के प्रावधानों का पालन करने तथा आम लोगों से तंबाकू मुक्त और स्वस्थ समाज के निर्माण में सहयोग करने की अपील की गई।