सुरक्षित बचपन अभियान के छठे दिन स्कूलों में चला जागरूकता कार्यक्रम, विद्यार्थियों को बताए बाल अधिकार और कानूनी प्रावधान

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रामगढ़, झारखंड : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार रामगढ़ जिले में चलाए जा रहे सुरक्षित बचपन अभियान के छठे दिन शनिवार को विभिन्न विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष मो. तौफीकुल हसन के मार्गदर्शन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अनिल कुमार के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित हुआ।

इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मुख्य विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता सुजीत कुमार सिंह एवं सहायक विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता मोहन महतो ने विद्यालयों का दौरा कर विद्यार्थियों को उनके अधिकारों और बाल संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी।

अभियान के तहत एसएस गर्ल्स हाई स्कूल, रामगढ़ एवं गांधी मेमोरियल हाई स्कूल, रामगढ़ में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों को बाल अधिकार, बाल विवाह निषेध, बाल श्रम, बाल शोषण, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण, साइबर अपराध तथा बच्चों के विरुद्ध होने वाले विभिन्न अपराधों के बारे में विस्तार से बताया गया।

शोषण या उत्पीड़न होने पर चुप नहीं रहें बच्चे

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को बताया गया कि किसी भी प्रकार के शोषण, उत्पीड़न अथवा साइबर अपराध की स्थिति में चुप नहीं रहना चाहिए। इसकी जानकारी तत्काल अपने अभिभावकों, शिक्षकों अथवा संबंधित कानूनी सहायता संस्थाओं को देनी चाहिए। साथ ही बच्चों को निःशुल्क विधिक सहायता और उनके संरक्षण के लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधानों की जानकारी भी दी गई।

अभियान का उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित करना तथा बाल अधिकारों के संरक्षण के प्रति समाज में कानूनी जागरूकता बढ़ाना है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को सुरक्षित, संरक्षित एवं भयमुक्त बचपन प्रदान करने की दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है।

कार्यक्रम में विधिक स्वयंसेवक उमेश कुमार गुप्ता, किशोर मुंडा, निरंजन कुमार, टिकेश्वर प्रसाद, मीणा देवी एवं आशा गुप्ता उपस्थित रहे।