गोलीबारी मामले में निशि पांडेय को हाईकोर्ट से मिली जमानत

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रांची (झारखंड) : झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अंबुज नाथ की एकलपीठ ने चैनपुर थाना क्षेत्र के गरदा ग्राम में 5 जनवरी 2025 को हुई गोलीबारी की घटना के आरोपी निशि पांडेय को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद यह निर्णय दिया। अदालत ने आदेश दिया कि प्रार्थी को 20 हजार रुपये के जमानत बांड तथा समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाए।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार ने पैरवी की। उन्होंने अदालत को बताया कि पुलिस के पास निशि पांडेय के खिलाफ संदेह के अतिरिक्त अभिलेख में कोई ठोस साक्ष्य या प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद नहीं है। बचाव पक्ष ने दलील दी कि घटना के समय प्रार्थी घटनास्थल पर मौजूद नहीं था और उसे केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रार्थी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है ।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पलामू पुलिस ने इस केस की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था। एसआईटी ने इस कांड के मुख्य आरोपियों की तलाश शुरू की और छापामारी के क्रम में पतरातू क्षेत्र से निशि पांडेय और एक अन्य आरोपी निशांत सिंह को गिरफ्तार किया गया। इसमें से निशांत सिंह को पूर्व में ही जमानत मिल गयी थी ।