नसबंदी के बाद जहाँ से उठाया गया हैं वहीं लौटाना अनिवार्य
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि अब उन्हें शेल्टर होम में नहीं भेजा जाएगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ा जाए, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हों या आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हों। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी और इसके लिए अलग से भोजन-स्थल निर्धारित किए जाएंगे। यह आदेश पूरे देश में लागू होगा और सभी राज्यों को इसका पालन करने का निर्देश दिया गया है।
तीन जजों की बेंच — जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन. वी. अंजारिया — ने यह फैसला सुनाया। गौरतलब है कि इससे पहले 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए और याचिका दायर की गई।
इसके बाद 14 अगस्त को सुनवाई पूरी होने पर फैसला सुरक्षित रखा गया था और अब संशोधित आदेश जारी किया गया है। राजनीतिक स्तर पर भी इस फैसले की गूंज सुनाई दी, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहले दिए गए आदेश को “क्रूर” करार दिया था और पशु कार्यकर्ताओं ने शेल्टरों की खराब स्थिति को लेकर चिंता जताई थी।
साभार : डीएएस दिल्ली