रामगढ़ (झारखंड): भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में रामगढ़ की एक अदालत ने बकाया राशि की वसूली के लिए उपायुक्त, रामगढ़ से संबंधित चल संपत्तियों एवं सरकारी वाहनों की कुर्की का आदेश जारी किया है। विगत 10 दिनों में यह तीन अलग अलग मामलों में तीसरी बार उपायुक्त रामगढ़ की चल अचल संपति कुर्क करने का आदेश न्यायालय ने दिया है।
रामगढ़ के सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-II सह विशेष न्यायाधीश (एल.ए.) श्री शिवेन्दु द्विवेदी की अदालत ने लगभग 2,20,12,247.67 रुपये की बकाया मुआवजा राशि की वसूली को लेकर यह आदेश पारित किया है।
अदालत के आदेश के अनुसार यह मामला लैंड रेफरेंस केस संख्या 01/88, संबंधित लैंड एक्विजिशन केस संख्या 12/85-86 तथा लैंड एक्विजिशन एक्जीक्यूशन केस संख्या 02/2017 से जुड़ा है। न्यायालय ने उल्लेख किया है कि वर्ष 2005 में पारित अवार्ड के तहत अवार्डधारकों/याचिकाकर्ताओं को मूल मुआवजा राशि के साथ 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान किया जाना था।
अदालत ने कहा कि अब तक 2,20,12,247.67 रुपये की कुल देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इसके मद्देनजर बकाया राशि की वसूली के लिए उपायुक्त, रामगढ़ से संबंधित चल संपत्तियों तथा सरकारी वाहनों की कुर्की का आदेश जारी किया गया है।
न्यायालय ने बैलिफ को निर्देश दिया है कि वह आदेश का तामिला कराते हुए उपायुक्त, रामगढ़ से संबंधित सरकारी वाहनों सहित अन्य चल संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा इसकी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें।
अदालत ने बैलिफ को वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 8 जुलाई 2026 तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह कुर्की वारंट 29 जून 2026 को जारी किया गया।