झंडोत्तोलन और राष्ट्रगान को लेकर केंद्र की नई गाइडलाइन, जानें क्या बदला

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नई दिल्ली : स्वतंत्रता दिवस से पहले केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के गायन एवं वादन को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 9 जुलाई 2026 को सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों तथा केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों को निर्देश भेजकर इन प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

गृह मंत्रालय के नए निर्देश में राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ और राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ को लेकर यह स्पष्ट किया गया है कि किन अवसरों पर इन्हें अनिवार्य रूप से गाया या बजाया जाएगा और किन मौकों पर इनके आयोजन की अनुमति है।

राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान साथ हों तो पहले वंदे मातरम्

सरकार के निर्देश के अनुसार, यदि किसी कार्यक्रम में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों प्रस्तुत किए जाते हैं तो पहले राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ और उसके बाद राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ प्रस्तुत किया जाएगा। यदि किसी राज्य का राज्यगीत भी कार्यक्रम में शामिल है, तब भी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को साथ प्रस्तुत करते समय यही क्रम रखा जाएगा।

झंडोत्तोलन के समय राष्ट्रगान का विशेष महत्व

केंद्र सरकार के मौजूदा निर्देशों के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के अवसर पर राष्ट्रगान बजाने या गाने का प्रावधान है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में झंडोत्तोलन और राष्ट्रगान को निर्धारित गरिमा एवं प्रोटोकॉल के साथ आयोजित किया जाना चाहिए। गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान संबंधी आधिकारिक निर्देशों में राष्ट्रीय ध्वज को परेड में लाए जाने के समय राष्ट्रगान बजाने का भी प्रावधान है।

स्वतंत्रता दिवस समारोहों के लिए पूर्व में जारी केंद्रीय निर्देशों में राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय, अनुमंडल, प्रखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का कार्यक्रम सुबह 9 बजे के बाद शुरू करने का निर्देश दिया गया था।

सही बोल और उच्चारण पर भी जोर

गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के गायन अथवा वादन में निर्धारित आधिकारिक पाठ, शब्दों और उच्चारण का ही इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर अधिकृत पाठ तथा सही उच्चारण से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराई है।

संस्थानों को अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश

केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि वे अपने अधीन आने वाले सभी संबंधित संस्थानों और संगठनों को इन निर्देशों की जानकारी दें तथा निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करें। नए निर्देश ऐसे समय आए हैं जब देशभर में 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां चल रही हैं।