झारखंड के रामगढ़ में उत्पाद सिपाही परीक्षा को लेकर धारा 163 BNSS लागू, केंद्रों के 100 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा

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रामगढ, झारखंड : झारखंड के रामगढ़ जिले में आगामी झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के सफल एवं कदाचार मुक्त आयोजन को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। अनुमंडल दण्डाधिकारी अनुराग कुमार तिवारी द्वारा परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

यह परीक्षा 12 अप्रैल 2026 को जिले के कुल 32 केंद्रों पर तीन पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की शुचिता एवं सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

परीक्षा का समय :

  • प्रथम पाली (पेपर-III): प्रातः 08:30 बजे से 10:30 बजे तक

  • द्वितीय पाली (पेपर-II): पूर्वाह्न 11:30 बजे से अपराह्न 01:30 बजे तक

  • तृतीय पाली (पेपर-I): अपराह्न 03:30 बजे से 05:30 बजे तक

प्रमुख प्रतिबंध एवं निर्देश :

निषेधाज्ञा लागू क्षेत्र में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हालांकि यह आदेश परीक्षार्थियों, ड्यूटी पर तैनात शिक्षकों, पुलिसकर्मियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।

इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के आसपास हथियार लेकर चलना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा (सुरक्षा बलों को छोड़कर)। परीक्षा के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों यानी लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी पूर्ण रोक रहेगी।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की भीड़, सभा, जुलूस या नारेबाजी पर सख्त पाबंदी रहेगी।

प्रशासन की चेतावनी :

अनुमंडल दण्डाधिकारी ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की संबंधित धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और परीक्षा के शांतिपूर्ण आयोजन में सहयोग करें।