रामगढ़ (झारखंड) : ₹87.43 लाख बकाया मुआवजा मामले में उपायुक्त रामगढ़ की चल संपत्ति कुर्क करने का आदेश

Spread the love

रामगढ़ (झारखंड) : रामगढ़ के सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-II सह विशेष न्यायाधीश (एल.ए.) श्री शिवेन्दु द्विवेदी की अदालत ने भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में लगभग 87.43 लाख रुपये की बकाया राशि की वसूली के लिए उपायुक्त रामगढ़ से संबंधित चल संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है।

यह आदेश लैंड रेफरेंस केस संख्या 26/1986 तथा संबंधित लैंड एक्विजिशन एग्जीक्यूशन केस संख्या 4/2004 में पारित किया गया। यह मामला रामगढ़ न्यायमंडल में भूमि अधिग्रहण निष्पादन से संबंधित सबसे पुराने मामलों में से एक माना जाता है।

अदालत के अनुसार वर्ष 2004 में पारित अवार्ड के तहत अवार्डधारक को मूल मुआवजा राशि के साथ 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान किया जाना था। न्यायालय ने कहा कि अब तक कुल 87,43,824.73 रुपये का भुगतान नहीं किया गया है।

न्यायालय ने बैलिफ को निर्देश दिया है कि वह उपायुक्त रामगढ़ से संबंधित विभिन्न चल संपत्तियों को कुर्क करे। इनमें उपायुक्त का सरकारी वाहन तथा अन्य सरकारी उपयोग की वस्तुएं भी शामिल हैं।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो संबंधित संपत्तियां न्यायालय के अगले आदेश तक कुर्क रहेंगी। बैलिफ को वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 25 मई 2026 तक न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

यह कुर्की वारंट 19 मई 2026 को जारी किया गया।