हिट एंड रन में मौत पर दो लाख, गंभीर चोट पर 50 हजार का मुआवजा

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रामगढ़, झारखंड  :   हिट एंड रन सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को दो लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल होने पर 50 हजार रुपये मुआवजा देने का प्रावधान है। झारखंड सरकार के परिवहन विभाग की 18 अप्रैल 2022 की अधिसूचना के तहत पीड़ित इस योजना का लाभ ले सकते हैं

जिला प्रशासन ने बताया कि मुआवजे के लिए पीड़ित या उनके परिजन संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) के कार्यालय में आवेदन जमा करें। गंभीर रूप से घायल होने पर आवेदन के साथ प्राथमिकी की छायाप्रति, मेडिकल रिपोर्ट, आधार कार्ड और बैंक खाते की छायाप्रति देनी होगी।

दुर्घटना में मृत्यु होने पर प्राथमिकी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बैंक खाते की छायाप्रति जमा करनी होगी। दस्तावेजों की जांच और स्वीकृति के बाद निर्धारित मुआवजा दिया जाएगा।

जिला प्रशासन ने हिट एंड रन के पीड़ितों और उनके परिजनों से योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित अनुमंडल कार्यालय से संपर्क करने की अपील की है। साथ ही नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा में सहयोग करने की अपील की गई है।