रामगढ़, झारखण्ड :रामगढ़ जिले में अवैध खनन, खनिजों के परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगाने एवं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के उद्देश्य से उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज द्वारा अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में औचक जाँच के क्रम में गंगा धर्म काँटा के सामने, राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर, बोंगाबार के निकट दिगवार की ओर मुँह कर खड़ा एक हाईवा संख्या- जेएच 10BB 4003 जाँच हेतु रोका गया। जाँच के क्रम में हाईवा पर क्वार्टजाईट खनिज लदा हुआ पाया गया। हाईवा के अन्दर क्वार्टजाईट खनिज से संबंधित परिवहन चालान नहीं पाया गया। स्थल पर खनिज का मापी के उपरांत मात्रा लगभग 728 सीएफटी (लम्बाई 14 फीट, चौड़ाई 8 फीट, उँचाई-6.5 फीट) पाया गया। जिससे स्पष्ट हुआ कि उक्त हाईवा के मालिक, अज्ञात चालक एवं अन्य संलिप्त लोगों के द्वारा आपसी मिलीभगत कर अवैध रूप से बिना वैध परिवहन चालान के क्वार्टजाईट खनिज का परिवहन कार्य किया जा रहा था। तदोपरान्त उक्त हाईवा को खनिज सहित विधिवत स्थल पर जप्त कर कुज्जु थाना को सुपुर्द किया गया।
जिसके उपरांत उपरोक्त वर्णित हाईवा के मालिक, अज्ञात चालक तथा अन्य संलिप्त लोगों के विरूद्ध सरकारी संपति की चोरी, खनन राजस्व का क्षति, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के धारा 4, 21, झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित के नियम 54. झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियमावली, 2017 के नियम 9 और 13 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई।