रामगढ़, झारखण्ड: आदिवासी कुड़मी समाज, सेन्ट्रल कमिटी के अध्यक्ष शाशंक शेखर महतो एवं अन्य संगठनों द्वारा 20 सितंबर को रेल परिचालन बाधित करने की घोषणा के बाद प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। रामगढ़ अनुमंडल दंडाधिकारी अनुराग कुमार तिवारी ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत 19 सितंबर की रात 8 बजे से 21 सितंबर की सुबह 8 बजे तक जिले के कई रेलवे स्टेशनों और रेल लाइनों के 300 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
इस आदेश के तहत पांच से अधिक लोगों के जमावड़े, जुलूस, धरना-प्रदर्शन, रैली, सभा, हथियार या हरवे-हथियार लेकर चलने, तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर रोक रहेगी। आदेश बरलंगा, सोनडीमरा, हारूबेड़ा, गोला, बड़कीपोना, मायल, रामगढ़ कैन्ट, बरकाकाना, अरगडा, रांची रोड, करमा, चैनपुर, कुजू रेलवे स्टेशन सहित सदर अनुमंडल की पूरी रेल लाइन पर लागू रहेगा।
प्रशासन ने आम जनता से शांति बनाए रखने और सहयोग करने की अपील की है।
रेल अवरोध की आशंका पर रामगढ़ ADM ने जारी की निषेधाज्ञा