नगर पालिका (आम) निर्वाचन 2026 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने की प्रेस वार्ता

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रामगढ़, झारखंड  :  नगर पालिका (आम) निर्वाचन 2026 के सफल एवं शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री फैज अक अहमद मुमताज ने पुलिस अधीक्षक श्री अजय कुमार की उपस्थिति में प्रेस वार्ता आयोजित कर निर्वाचन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड, रांची के प्रेस नोट संख्या–187, दिनांक 27.01.2026 के आलोक में रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में नगर पालिका (आम) निर्वाचन 2026 कराया जाना प्रस्तावित है।

उपायुक्त ने जानकारी दी कि रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में कुल 32 वार्ड हैं, जहां वार्ड पार्षदों तथा नगर परिषद अध्यक्ष का प्रत्यक्ष निर्वाचन गैर-दलीय आधार पर कराया जाएगा।

मतदाताओं की संख्या :

कुल पुरुष मतदाता : 49,238

कुल महिला मतदाता : 48,460

कुल मतदाता : 97,698

मतदान केंद्रों की स्थिति :

मतदान केंद्र : 90

सहायक मतदान केंद्र : 08

कुल मतदान केंद्र : 98

कुल मतदान केंद्र भवन : 60

प्रखंडवार विवरण :

1. मांडू – 30 मतदान केंद्र, 21 भवन, कुल मतदाता : 30,923

2. रामगढ़ – 41 मतदान केंद्र, 25 भवन, कुल मतदाता : 39,360

3. दुलमी – 03 मतदान केंद्र, 02 भवन, कुल मतदाता : 3,049

4. पतरातू – 24 मतदान केंद्र, 12 भवन, कुल मतदाता : 24,366

कुल मिलाकर 32 वार्डों में 90 मतदान केंद्र (08 सहायक सहित कुल 98 केंद्र) स्थापित किए गए हैं।

निर्वाचन कार्यक्रम :

1. निर्वाचन की सूचना प्रकाशन : 28.01.2026 (बुधवार)

2. नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की तिथि : 29.01.2026 से 04.02.2026 (प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)

3. नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा : 05.02.2026 (गुरुवार) पूर्वहान 11:00 से अपराह्न 3:00 तक

4. अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि : 06.02.2026 (शुक्रवार) पूर्वाहन 11:00 से अपराह्न 3:00 तक

5. निर्वाचन प्रतीक आवंटन : 07.02.2026 (शनिवार) पूर्वाहन 11:00 से अपराह्न 3:00 तक

6. मतदान : 23.02.2026 (सोमवार), प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक

7. मतगणना : 27.02.2026 (शुक्रवार), प्रातः 8:00 बजे से

नाम निर्देशन हेतु चिन्हित स्थल :

नाम निर्देशन पत्र जिला परिषद कार्यालय, रामगढ़ में विभिन्न पदाधिकारियों के कक्षों में वार्डवार निर्धारित कमरों में लिए जाएंगे, जिसमें अपर समाहर्ता, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अंचल अधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा नाम निर्देशन की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी।

मतदाता पहचान के लिए मान्य दस्तावेज :
यदि किसी मतदाता के पास EPIC (मतदाता पहचान पत्र) उपलब्ध नहीं है तो वह आयोग द्वारा मान्य 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक के माध्यम से अपनी पहचान प्रमाणित कर सकता है, जिनमें प्रमुख हैं –
आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, बैंक/डाकघर पासबुक, एनपीआर कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, पेंशन दस्तावेज आदि।

उपायुक्त ने बताया कि निर्वाचन की घोषणा के साथ ही नगर परिषद क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है, जिसका सभी राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों को सख्ती से पालन करना होगा।

उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें तथा निर्भीक, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही निर्वाचन से जुड़ी सभी सूचनाओं के लिए जिले की आधिकारिक वेबसाइट ramgarh.nic.in पर भी जानकारी उपलब्ध रहेगी।

प्रेस वार्ता के दौरान सभी निर्वाची पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, मीडिया प्रतिनिधियों सहित अन्य उपस्थित थे।