इसी क्रम में आज दिनांक 12 फरवरी 2026 को पूर्वाह्न लगभग 6 बजे खान निरीक्षक द्वारा औचक जांच के दौरान मुख्य मार्ग पर सुभाष चौक के पास बस स्टैंड की ओर से आ रहे दो ट्रैक्टरों को जांच के लिए रोका गया।
जांच के दौरान पाया गया कि दोनों ट्रैक्टरों पर पत्थर चिप्स (गिट्टी) लदी हुई थी, लेकिन उनसे संबंधित कोई वैध परिवहन चालान प्रस्तुत नहीं किया गया।
जप्त किए गए वाहनों का विवरण इस प्रकार है—
(1) महिंद्रा बी-275 डीआई ट्रैक्टर,
इंजन नंबर – RSD2EAN2554,
चेसिस नंबर – MBNABAEXKSRD19830,
जिस पर लगभग 100 घन फीट पत्थर चिप्स लदी थी।
(2) महिंद्रा 265 डीआई ट्रैक्टर,
क्रमांक – RENW02425AL,
जिस पर लगभग 100 घन फीट पत्थर चिप्स लदी हुई थी।
परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाने पर दोनों ट्रैक्टरों को खनिज सहित विधिवत जब्त कर लिया गया।
इस संबंध में वाहन मालिक, चालक एवं अन्य संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सरकारी संपत्ति की चोरी, खनन राजस्व को क्षति पहुंचाने तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 एवं 21, झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54 तथा झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियमावली, 2017 के नियम 9 एवं 13 के तहत रामगढ़ थाना, रामगढ़ जिला, झारखंड में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार सघन अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की जाती रहेगी।