रामगढ़, झारखंड : रामगढ़ जिले में अवैध खनन एवं खनिजों के अवैध परिवहन पर पूर्ण रोक लगाने तथा दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के उद्देश्य से उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज द्वारा संबंधित अधिकारियों को योजनाबद्ध ढंग से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
इसी क्रम में दिनांक 17.02.2026 को दोपहर लगभग 12:15 बजे, बरलंगा थाना अंतर्गत मध्य विद्यालय, चोकरबेड़ा के समीप जब्त बालू लदे लाल रंग के महिंद्रा ट्रैक्टर (इंजन संख्या – एनआरडी4एसबीई0011, चेचिस संख्या – एमबीएनटीएफएवीबी7आरएनडी00322) की जांच जिला खनन कार्यालय, रामगढ़ के खान निरीक्षक द्वारा की गई। जांच के क्रम में ट्रैक्टर में लदे बालू खनिज से संबंधित खनिज परिवहन चालान प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप नियमानुसार कार्रवाई की गई।
पुनः उसी दिन संध्या लगभग 7:45 बजे, पतरातु थाना अंतर्गत महुआ टोला के समीप से जब्त बालू लदे ट्रैक्टर संख्या जेएच-01-सीपी-2016 की जांच खान निरीक्षक, रामगढ़ द्वारा की गई। जांच के दौरान ट्रैक्टर के डाले पर लगभग 100 घनफीट बालू लदा पाया गया, जबकि बालू से संबंधित कोई परिवहन चालान उपलब्ध नहीं था।
जांच से स्पष्ट हुआ कि ट्रैक्टर के मालिक एवं अज्ञात चालक द्वारा अवैध रूप से बालू का उठाव कर परिवहन किया जा रहा था। फलस्वरूप ट्रैक्टर के मालिक तथा अज्ञात चालक के विरुद्ध सरकारी संपत्ति की चोरी, खनन राजस्व की क्षति के आरोप में तथा—
खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 एवं 21,
झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54,
झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियमावली, 2017 के नियम 9 एवं 13