रामगढ़ (झारखंड) : जिले में तंबाकू नियंत्रण को सख्ती से लागू करने के तहत गोला थाना क्षेत्र में तंबाकू दुकानदारों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार एवं जिला तंबाकू नियंत्रण पदाधिकारी डॉ. तूलिका रानी के निर्देश पर की गई।
छापेमारी में गोला थाना के एसआई अमित कुमार तथा जिला तंबाकू नियंत्रण कोषांग के जिला परामर्शी बिनय शर्मा की टीम ने एसएस प्लस टू हाई स्कूल गोला और डीवीसी चौक के आसपास स्थित दुकानों की जांच की। इस दौरान कुल 14 दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए 4800 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
अभियान के दौरान कोटपा एक्ट 2003 की धारा 6ए और 6बी के उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर विशेष रूप से जुर्माना लगाया गया। साथ ही सभी दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई कि बिना चेतावनी बोर्ड (साइनबोर्ड) लगाए तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं की जाएगी। उल्लंघन की स्थिति में 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल या न्यायालय परिसर के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके उल्लंघन पर पहली बार में 5000 रुपये तक का जुर्माना और दोबारा उल्लंघन पर उत्पाद जब्त किए जाने का प्रावधान है।
कोटपा अधिनियम के अन्य प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया गया कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान (धारा 4) प्रतिबंधित है और उल्लंघन करने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं तंबाकू उत्पादों के प्रचार-प्रसार (धारा 5) पर भी रोक है, जिसका उल्लंघन करने पर 5000 रुपये तक का दंड निर्धारित है।
इसके अलावा, 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है तथा दुकानदारों के लिए 6ए साइनज लगाना अनिवार्य है। लूज सिगरेट की बिक्री (धारा 6सी) पर भी रोक लगाई गई है और बिना वैधानिक चेतावनी वाले उत्पादों की बिक्री (धारा 7) पर कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आगे भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।