रांची (झारखंड) :रांची और पतरातू के डैमों (जलाशयों) में पांच फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाने का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने इस परियोजना से जुड़े टेंडर को चुनौती देने वाली याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने प्रार्थी शिरोमणि इंडस्ट्रीज को राहत देने से इनकार करते हुए उसकी याचिका को खारिज कर दिया। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पैरवी की।
सरकार ने 28 नवंबर 2025 को दास एंड कुमार नामक निविदादाता को रांची और पतरातू में पांच फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाने का कार्यादेश दिया था। इसके तहत हटिया डैम में दो, गेतलसूद डैम में एक और पतरातु लेक में दो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाए जाने हैं। इस परियोजना को मई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था।
गौरतलब है कि इससे पहले हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि जब तक मामले की समय-सीमा पूरी नहीं हो जाती, तब तक संबंधित कंपनी को भुगतान नहीं किया जाएगा।