रामगढ़ (झारखंड) में सेना के पंजाब रेजिमेंटल सेंटर की संपत्ति कुर्क करने का आदेश, भूमि अधिग्रहण मुआवजा के ₹1.42 करोड़ बकाया

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रामगढ़ (झारखंड) : रामगढ़ सिविल कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सेना के पंजाब  रेजिमेंटल  सेंटर (पीआरसी) रामगढ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश रक्षा मंत्रालय से संबंधित बकाया मुआवजा राशि की वसूली के लिए दिया गया है।

सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-II सह विशेष न्यायाधीश (एल.ए.) शिवेन्दु द्विवेदी की अदालत ने लैंड रेफरेंस केस संख्या 26/1990 और लैंड एग्जीक्यूशन केस संख्या 1/2005 में यह आदेश पारित किया।

₹1.42 करोड़ से अधिक की राशि अब भी बकाया

अदालत के अनुसार वर्ष 2004 में पारित अवार्ड के तहत अवार्डधारकों को मूल मुआवजा राशि के साथ 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान किया जाना था। लेकिन अब तक कुल ₹1,42,20,809.48 का भुगतान नहीं किया गया है।

पीआरसी की चल संपत्ति कुर्क करने का आदेश

न्यायालय ने बैलिफ (न्यायालय के आदेश से नियुक्त कस्टोडियन) को निर्देश दिया है कि वह पंजाब रेजिमेंटल सेंटर, रामगढ़ कैंट से संबंधित विभिन्न खातों और प्लॉटों की चल संपत्ति को कुर्क करे। संबंधित भूमि रामगढ़ जिला, झारखंड के बुजुर्ग जमीरा और पोचरा गांवों में स्थित बताई गई है।

भुगतान नहीं होने पर कुर्की जारी रहेगी

अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि बकाया राशि और कुर्की से संबंधित खर्च का भुगतान नहीं किया जाता है, तो संपत्ति न्यायालय के अगले आदेश तक कुर्क रहेगी।

बैलिफ को कुर्की वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 14 मई 2026 तक अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

यह कुर्की वारंट 13 मई 2026 को जारी किया गया।