उपायुक्त रामगढ़ की चल संपत्तियों और सरकारी वाहनों की कुर्की का अदालत ने दिया आदेश

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रामगढ़, झारखंड : रामगढ़ के सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-II सह विशेष न्यायाधीश (एल.ए.) की अदालत ने भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए उपायुक्त रामगढ़ से संबंधित चल संपत्तियों और सरकारी वाहनों की कुर्की का आदेश जारी किया है। यह आदेश लगभग 77.87 लाख रुपये की बकाया मुआवजा राशि की वसूली को लेकर पारित किया गया।

अदालत के आदेश के अनुसार यह मामला लैंड रेफरेंस केस संख्या 105/2009, लैंड एक्विजिशन केस संख्या 07/2002-03 तथा लैंड एक्विजिशन एग्जीक्यूशन केस संख्या 83/2017 से जुड़ा है। न्यायालय ने कहा कि वर्ष 2012 में पारित अवार्ड के तहत प्रभावित रैयतों और याचिकाकर्ताओं को मूल मुआवजा राशि के साथ 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जाना था।

अब तक नहीं हुआ 77.87 लाख रुपये का भुगतान

न्यायालय के अनुसार लाभार्थियों को अब तक कुल 77,87,545.12 रुपये का भुगतान नहीं किया गया है। इसी कारण बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए कुर्की वारंट जारी किया गया है।

बेलिफ को कार्रवाई कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश

अदालत ने बेलिफ को निर्देश दिया है कि वह उपायुक्त रामगढ़ से संबंधित सरकारी वाहनों समेत अन्य चल संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई पूरी कर उसकी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। साथ ही वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 24 अगस्त 2026 तक दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

यह कुर्की वारंट 18 अगस्त 2026 को जारी किया गया।