JSSC-JPSC नियुक्तियों पर सरकार के रद्दीकरण आदेश को हाईकोर्ट ने रोका, अभ्यर्थियों को बड़ी राहत

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रांची, झारखंड  : झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC और JPSC से संबंधित नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले के बाद नियुक्ति प्रक्रिया से प्रभावित होने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।

बताया गया कि राज्य सरकार की ओर से हाल में JSSC और JPSC की विभिन्न परीक्षाओं से जुड़ी नियुक्ति प्रक्रियाओं को रद्द करने का निर्णय लिया गया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार के आदेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया।

नियुक्ति रद्द होने की आशंका से परेशान अभ्यर्थियों को राहत

सरकारी नियुक्तियों को रद्द किए जाने के फैसले से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। कई अभ्यर्थियों का भविष्य नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ा था। हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल उन्हें राहत मिली है और नियुक्तियों को लेकर बनी अनिश्चितता कुछ हद तक दूर हुई है।

सरकार को रखना होगा अपना पक्ष

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य सरकार को इस मामले में अपना पक्ष अदालत के समक्ष स्पष्ट करना होगा। मामले में आगे होने वाली सुनवाई के दौरान सरकार के आदेश और नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अदालत में विस्तृत सुनवाई होगी।

हालांकि, हाईकोर्ट की ओर से दी गई राहत को फिलहाल अंतरिम राहत के तौर पर देखा जा रहा है। मामले का अंतिम निर्णय आगे की न्यायिक कार्यवाही और सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा।

इस फैसले के बाद JSSC-JPSC की नियुक्ति प्रक्रियाओं से जुड़े अभ्यर्थियों में राहत की उम्मीद जगी है। अब सभी की नजरें मामले की अगली सुनवाई और अदालत के आगामी निर्देशों पर टिकी हैं।