धनबाद, झारखंड : तोपचांची थाना क्षेत्र से जुड़े करीब दस वर्ष पुराने एक आपराधिक मामले में डुमरी विधायक जयराम महतो समेत 13 आरोपियों को अदालत से बड़ी राहत मिली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने शनिवार को सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का आदेश सुनाया।
इस मामले में विधायक जयराम महतो के अलावा लख्खी बोस, दीपक महतो, पप्पू महतो, अरविंद महतो, भुनेश्वर महतो, आलोक साव सहित अन्य लोग आरोपी बनाए गए थे।
क्या था पूरा मामला
तोपचांची थाना में 15 जनवरी 2015 को स्थानीय निवासी सद्दाम हुसैन की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। शिकायत के अनुसार, 14 जनवरी 2015 की दोपहर सद्दाम अली मार्केट, तोपचांची के पास बड़ी संख्या में लोग कथित तौर पर हथियारों के साथ पहुंचे और जीटी रोड को जाम कर दिया। आरोप था कि इस दौरान तोड़फोड़ की गई और सद्दाम हुसैन पर हमला किया गया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए।
सुनवाई में क्या सामने आया
पुलिस ने अनुसंधान के बाद मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था। कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पांच गवाहों को पेश किया, लेकिन किसी भी गवाह ने अदालत में आरोपियों की पहचान नहीं की। साक्ष्यों के अभाव और गवाहों के बयान कमजोर पड़ने के कारण अदालत ने सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
नतीजा
करीब दस साल तक चले इस मामले का अंत सभी 13 आरोपियों की रिहाई के साथ हुआ, जिससे विधायक जयराम महतो समेत अन्य को बड़ी कानूनी राहत मिली है।