रामगढ़ (झारखंड) : यौन शोषण के आरोप में नामजद रामगढ़ निवासी सचिन कुमार को बुधवार को रामगढ़ न्यायालय ने बाइज्जत बरी कर दिया। यह फैसला एडीजे-वन की अदालत द्वारा सुनाया गया, जहां चल रहे सेशन ट्रायल संख्या 107/2023 में उन्हें निर्दोष पाया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सचिन कुमार रामगढ़ में किराए के मकान में रहते थे। एक युवती ने उन पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए सितंबर 2023 में रामगढ़ थाना में कांड संख्या 9/2023 दर्ज कराया था।
मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं, जिसके बाद अदालत ने सबूतों के आधार पर सचिन कुमार को दोषमुक्त कर दिया।
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रभात कुमार सिंह, अधिवक्ता बसंत कुमार सिन्हा, अधिवक्ता विभा कुमारी एवं अधिवक्ता महानंद पांडेय ने अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं।
फैसले के बाद सचिन कुमार ने न्यायालय पर विश्वास जताते हुए कहा कि आखिरकार उन्हें न्याय मिला।