यह निर्देश झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2017 और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड, रांची के दिशा-निर्देशों के तहत जारी किया गया है। इसके साथ ही सभी निजी विद्यालयों में स्कूल स्तर पर शुल्क समिति गठन अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि फीस से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बनी रहे।
उपायुक्त श्री फैज अक अहमद मुमताज के निर्देश पर सभी निजी स्कूलों के प्राचार्य और प्रबंधन को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि री-एडमिशन के नाम पर फीस वसूली की शिकायत मिली, तो संबंधित विद्यालय के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि यदि कोई स्कूल इस प्रकार की अवैध मांग करता है, तो वे इसकी शिकायत जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला शिक्षा अधीक्षक, रामगढ़ के कार्यालय में दर्ज कराएं।
इस आदेश की प्रति जिले के सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, निजी विद्यालयों के प्राचार्य/प्रबंधन और क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।