रामगढ़ में पोक्सो केस पर बड़ा फैसला: आरोपी को 12 साल की कठोर सजा, 10 हजार जुर्माना न भरने पर एक माह अतिरिक्त जेल

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रामगढ़, झारखंड: बरलंगा थाना क्षेत्र से जुड़े एक गंभीर पोक्सो मामले में रामगढ़ जिला न्यायालय ने अहम निर्णय सुनाया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार की अदालत ने आरोपी संतोष नायक को दोषी करार देते हुए 12 वर्षों की कठोर कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी निर्धारित किया है। निर्धारित राशि का भुगतान नहीं करने की स्थिति में उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह मामला वर्ष 2023 का है, जब एक नाबालिग लड़की ने संतोष नायक पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए बरलंगा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत कांड संख्या 6/23 दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में कुल 7 गवाहों की गवाही हुई। गवाहों के बयानों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक परमानंद यादव ने प्रभावी पैरवी की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अंकित सिंह ने दलीलें पेश कीं।

यह फैसला न्यायिक व्यवस्था की संवेदनशीलता और बाल अधिकारों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।