गोला (रामगढ़), झारखंड : रामगढ़: जिले में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर पूर्ण रोक लगाने तथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपायुक्त रामगढ़ श्री फ़ैज़ आक़ अहमद मुमताज़ ने सभी अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
इसी क्रम में 17 नवंबर 2025 को गोला थाना द्वारा जिला खनन पदाधिकारी को सूचित किया गया कि 15 नवंबर 2025 की रात्रि गश्ती के दौरान गोला थाना क्षेत्र के झरिया गढ़ा मोड़ के पास से दो ट्रैक्टरों के चालक पुलिस को देखकर वाहन छोड़कर फरार हो गए। दोनों ट्रैक्टरों पर लदा बालू को पुलिस ने जब्त कर गोला थाना परिसर में सुरक्षार्थ रखा है।
जिला खनन पदाधिकारी के आदेश पर खान निरीक्षक, रामगढ़ द्वारा जांच की गई। जांच के दौरान दोनों ट्रैक्टरों में 100-100 घन फीट बालू लदा पाया गया। साथ ही बालू परिवहन से संबंधित कोई चालान प्रस्तुत नहीं किया गया।
इस आधार पर खनन राजस्व की हानि तथा अवैध खनन-परिवहन के मद्देनज़र खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 और 21, झारखंड लघु खनिज नियमावली, 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54 तथा झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियमावली, 2017 के नियम 9 और 13 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।