चाईबासा (झारखंड) : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए की विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है।राहुल गांधी को चाईबासा के एमपीएमएलए कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है।कोर्ट ने यह साफ कहा है कि राहुल गांधी को ट्रायल के दौरान न्यायालय को सहयोग करना होगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आज राहुल गांधी रांची से प्रातः हेलीकॉप्टर से चाईबासा के लिए प्रस्थान किया था। निर्धारित समय मे वो कोर्ट पहुंचे, सभी न्यायिक प्रक्रिया पूरा करने के बाद न्यायाधीश ने याचिका सुनने के बाद उन्हे सशर्त जमानत स्वीकार किया ।कोर्ट ने ट्रायल मे उन्हे सहयोग करने का निर्देश दिया ।
आज हेलीपैड से लेकर सर्किट हाउस और न्यायालय परिसर मे उन्हे देखने के लिए भीड़ लगी थी।राहुल ने पत्रकारों के एक प्रश्न के जवाब में कहा कि मै न्यायालय का सम्मान करता हूं। श्री गांधी के साथ झारखंड कांग्रेस के कई शीर्ष नेता उपस्थित थे । जिनमें झारखंड सरकार के मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, इरफान अंसारी सहित कई अन्य लोग मौजूद थे।
यह मामला 28 मार्च 2018 का है, जब कांग्रेस के एक अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता प्रताप कुमार ने जुलाई 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।
आज 6 अगस्त 2025 को इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने राहुल गांधी को आरोपों से अंतरिम राहत देते हुए उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया।
इस मामले को लेकर कांग्रेस समर्थकों में राहत और संतोष का माहौल देखा जा रहा है, वहीं भाजपा की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।