रांची, झारखंड : राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और शराब घोटाले के आरोपी विनय चौबे को गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने पैरवी करते हुए एसीबी द्वारा दर्ज एफआईआर और गिरफ्तारी को चुनौती दी थी तथा सभी दंडात्मक कार्रवाई रद्द करने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया।
मामले की पृष्ठभूमि
20 मई को ACB ने शराब घोटाले के मामले में पूछताछ के बाद विनय चौबे को गिरफ्तार किया था।
वर्तमान में वे न्यायिक हिरासत में हैं।
राज्य सरकार ने गंभीर आरोपों के चलते उन्हें निलंबित कर दिया है।