रामगढ़ के चर्चित काली मंदिर–नूरी मस्जिद केस में भाजपा नेता धनंजय कुमार पुटूस समेत 13 लोग बाइज्जत बरी

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रामगढ़ (झारखंड) : लगभग 10 वर्षों से लंबित रामगढ़ के बहुचर्चित काली मंदिर–नूरी मस्जिद विवाद मामले में सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 को न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया। माननीय अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री संदीप कुमार बर्तम की अदालत ने इस मामले में भाजपा नेता धनंजय कुमार पुटूस समेत कुल 13 अभियुक्तों को बाइज्जत बरी कर दिया।

अदालत का फैसला

रामगढ़ थाना कांड संख्या 30/2014 से संबंधित इस मामले में अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अदालत ने सभी अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

बरी हुए अभियुक्त

इस मामले में बरी किए गए अभियुक्तों में भाजपा नेता धनंजय कुमार पुटूस, रणंजय कुमार कुंटू, द्वारिका महतो, दामोदर महतो, धर्मेंद्र साव भोपाली, अंकित सिंह, बिट्टू सिंह चंडोक, प्रदीप कुशवाहा, लालबिहारी महतो, मनोज महतो, सुरेश महतो, चिंतामणि पटेल, भुनेश्वर महतो और तारकेश्वर महतो शामिल हैं।

धनंजय कुमार पुटूस की प्रतिक्रिया

निर्णय के बाद अपनी प्रतिक्रिया में धनंजय कुमार पुटूस ने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर हमेशा पूरा विश्वास था। आज का फैसला इस बात का प्रमाण है कि सत्य की हमेशा विजय होती है। इस मामले में भाजपा नेता धनंजय कुमार पुटूस की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. राजेंद्र कुमार ने की।