अवैध खनन पर जिला प्रशासन की कार्रवाई, प्राथमिकी दर्ज

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रामगढ़, झारखंड : रामगढ़ जिले में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगाने एवं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के उद्देश्य से उपायुक्त रामगढ़  फैज अक अहमद मुमताज द्वारा अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया गया है।

इसी क्रम में शनिवार 25 अक्तूबर 2025 की पूर्वाह्न में अनुमंडल पदाधिकारी, रामगढ़  अनुराग कुमार तिवारी के नेतृत्व एवं जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ की उपस्थिति में बालू के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु गठित जिला स्तरीय धावा दल द्वारा रामगढ़ जिले के विभिन्न बालू घाटों — सिरका, हेसापोड़ा आदि — का औचक निरीक्षण किया गया।

साथ ही अंचल अधिकारी, रामगढ़ के नेतृत्व में एवं खान निरीक्षक की उपस्थिति में अंचल स्तरीय धावा दल द्वारा भी कई घाटों पर छापेमारी की गई।

छापेमारी के दौरान रामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बालू लदे कुल दो ट्रैक्टर जब्त किए गए —

(1) लाल रंग का मैसी फर्ग्यूसन कंपनी का ट्रैक्टर, मॉडल संख्या 1035DI, जिसके ट्रेलर पर लगभग 100 घन फीट बालू लदा पाया गया।
(2) नीले रंग का पावर ट्रैक कंपनी का ट्रैक्टर, मॉडल संख्या 0434DS, जिसके ट्रेलर पर भी लगभग 100 घन फीट बालू लदा हुआ था।

इसके अलावा गिट्टी लदे एक ट्रैक्टर (लाल रंग का महिंद्रा कंपनी का ट्रैक्टर, मॉडल 265DI XP प्लस) को भी जब्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई।

इसी प्रकार बरकाकाना थाना क्षेत्र में भी एक और महिंद्रा B275DI ट्रैक्टर पर लगभग 100 घन फीट बालू लदा पाया गया, जिसे जप्त कर विधिसम्मत कार्रवाई की गई।

जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के तहत सभी जब्त ट्रैक्टरों के मालिक, चालक एवं अन्य संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सरकारी संपत्ति की चोरी, खनन राजस्व की क्षति, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 एवं 21, झारखंड लघु खनिज नियमावली, 2004 (संशोधित) के नियम 54 तथा झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियम, 2017 के नियम 9 और 13 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।