अवैध खनन पर जिला प्रशासन की कार्रवाई, प्राथमिकी दर्ज

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रामगढ़, झारखंड : जिले में अवैध खनन तथा खनिजों के गैरकानूनी परिवहन पर रोक लगाने और दोषियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपायुक्त रामगढ़ श्री फैज अक़ अहमद मुमताज़ ने अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया है।

इसी क्रम में 21 नवम्बर 2025 को सुबह लगभग 9 बजे रजरप्पा थाना क्षेत्र के कुल्ही चौक पर बिना पंजीकरण संख्या का पत्थर चिप्स लदा एक ट्रर्बो वाहन रजरप्पा पुलिस द्वारा जब्त किया गया। वाहन में लगभग 200 घनफुट पत्थर चिप्स लदा हुआ था, जिसके संबंध में चालक या वाहन स्वामी द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

साथ ही 20 नवम्बर 2025 की रात्रि लगभग 11 बजे बालू से भरा एक भारी वाहन (पंजीकरण संख्या JH 02BS0113) को पीटीपीएस मार्ग संख्या 4 के पास सौंदा–पतरातु मार्ग से आते हुए बिना परिवहन पर्ची के जब्त किया गया। वाहन में लगभग 1000 घनफुट बालू पाया गया।

इसके अतिरिक्त छापामारी के दौरान पतरातु–खैरा मांझी मार्ग स्थित सावित्री पेट्रोल पंप के निकट एक और बालू लदा भारी वाहन (पंजीकरण संख्या JH02BV5214) बिना परिवहन पर्ची के पकड़ा गया।

इन दोनों वाहनों के मामले में खनन राजस्व की क्षति तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 और 21, झारखंड लघु खनिज नियमावली 2004 (संशोधित), तथा झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियमावली 2017 के नियम 9 और 13 के तहत वाहन स्वामी एवं चालकों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।