रामगढ़, झारखंड : राज्य सरकार ने पूर्व निर्धारित “आपकी योजना-आपकी सरकार, आपके द्वार *सेवा का अधिकार सप्ताह” के रूप में 21 से 28 नवम्बर 2025 तक मनाये जाने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में शिविर के दूसरे दिन शनिवार को रामगढ़ जिले के 21 स्थलों पर शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उप विकास आयुक्त श्री आशीष अग्रवाल ने पतरातू प्रखंड का दौरा कर डूडगी सहित अन्य पंचायत में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने शिविर के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण कर स्टॉल के माध्यम से आम जनों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। शिविर में उपस्थित सभी आम जनों को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त ने सभी से बढ़-चढ़कर शिविर में हिस्सा लेने एवं सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होने की अपील की। साथ ही उन्होंने शिविर के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को योजना का लाभ व प्रमाण पत्रों का वितरण किया। इसके अलावा शिविरों के लिए जिला स्तर से प्रतिनियुक्त वरीय अधिकारियों, नोडल अधिकारियों सहित प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों के द्वारा सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एवं परीसंपत्तियों का वितरण लाभुकों के बीच किया गया। शिवर के दौरान “झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 ” को प्राथमिकता देते हुए लोगों से आवेदन लिए गए।
इस कार्यक्रम अन्तर्गत पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन कर “झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011” में सूचीबद्ध राज्य सरकार के विभिन्न सेवाओं का अधिकाधिक लाभ शिविर में ही आमजनों को समयबद्ध रूप में उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इन शिविरों में सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं की जानकारी भी आम-जन तक पहुँचाने हेतु विशेष व्यवस्था की गयी है।
इसके अलावा इस कार्यक्रम अन्तर्गत जिले की सभी पंचायतों में एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में निम्नांकित गतिविधियों का सम्पादन किया जाएगा :-
(क) शिविर में आवेदनों की प्राप्ति…
(i) आम जनों से “झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011” में सूचीबद्ध सेवाओं एवं तत्सम्बंधी समस्याओं से सम्बन्धित आवेदन प्राप्त किया जाएगा एवं आवेदनों का त्वरित निष्पादन किया जाएगा।
(ii) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित मुख्य सेवा प्रक्षेत्र (सर्विस फोकस एरिया) के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त किये जायेंगेः-
(ई) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित मुख्य सेवा प्रक्षेत्र (सर्विस फोकस एरिया) के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त किये जायेंगेः-
* जाति प्रमाण पत्र
* स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र
* आय प्रमाण पत्र
* जन्म प्रमाण पत्र
* मृत्यु प्रमाण पत्र
* नया राशन कार्ड
* दाखिल खारिज मामलों का निष्पादन
* भूमि की मापी (मेजरमेंट ऑफ लैंड)
* भूमि धारण प्रमाण पत्र
* विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की स्वीकृति से संबंधित आवेदन
(iii) उपरोक्त के अतिरिक्त झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 में सूचीबद्ध आम जनों से जुड़ी अन्य सेवाओं तथा लोक-कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन प्राप्त किये जाएंगे।
(ख) ऑन-द-स्पॉट शिकायत निवारण…
प्रत्येक शिविर में प्राप्त आवेदनों को पोर्टल पर पंजीकृत किया जायेगा। आवेदनों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का ऑन-द-स्पॉट निवारण करते हुए समाधान / निष्पादन कागजात के साथ आवेदक की तस्वीर पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
इस श्रेणी के तहत लोगों की शिकायतें शिविर में ही दर्ज की जायेगी और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ऐसी शिकायतों का समाधान उसी दिन किया जाएगा तथा अधिनियम में निर्धारित समय-सीमा के अन्दर आवेदन का निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। आवेदनों की ट्रैकिंग भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी।