रामगढ़, झारखंड : रामगढ़ जिले में अवैध खनन एवं खनिजों के अवैध परिवहन पर पूरी तरह रोक लगाने तथा दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के उद्देश्य से उपायुक्त रामगढ़ श्री फैज अक अहमद मुमताज के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा योजनाबद्ध अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में 08 जनवरी 2025 को प्रातःकाल खान निरीक्षक द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान रामगढ़ एवं पतरातु थाना क्षेत्र में अवैध रूप से बालू एवं गिट्टी का परिवहन करते कई वाहनों को जब्त किया गया तथा संबंधित वाहन मालिकों, चालकों एवं अन्य संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई।
रामगढ़ थाना क्षेत्र में कार्रवाई
सुबह करीब 06:00 बजे, रामगढ़ थाना अंतर्गत रामगढ़–कोठार मुख्य मार्ग पर बाजार टांड़ के पास अवैध रूप से लगभग 100 घन फीट बालू लदे जॉन डियर 5039डी ट्रैक्टर को जब्त किया गया। इसके बाद सुबह 06:40 बजे, थाना चौक के पास नई सराय की ओर से आ रहे पावरट्रैक 434 प्लस ट्रैक्टर को भी लगभग 100 घन फीट बालू के साथ जब्त किया गया। दोनों ही वाहनों के पास बालू से संबंधित कोई वैध परिवहन चालान नहीं पाया गया। इस संबंध में रामगढ़ थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई।
पतरातु थाना क्षेत्र में कार्रवाई
सुबह करीब 08:00 बजे, पतरातु थाना क्षेत्र के तिलैयाटांड़ तीनमुहान के पास दो बालू लदे ट्रैक्टर खड़े पाए गए। जांच के दौरान
आइशर 380 यूएसजे ट्रैक्टर, महिंद्रा 275 डीआई ट्रैक्टर दोनों वाहनों में लगभग 100-100 घन फीट बालू लदा पाया गया, जबकि कोई वैध परिवहन चालान उपलब्ध नहीं था। दोनों ट्रैक्टरों को जब्त कर पतरातु थाना को सुपुर्द किया गया।
इसके बाद सुबह 08:45 बजे, जयनगर रेलवे फाटक के पास एक स्वराज 834 एक्सएम ट्रैक्टर को लगभग 100 घन फीट बालू के साथ जब्त किया गया। वाहन में बालू से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं पाया गया।
हाईवा वाहन भी जब्त
अग्रेतर जांच के क्रम में सुबह 09:25 बजे, पतरातु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (पीवीयूएनएल) के मुख्य गेट के सामने एक गिट्टी लदा हाईवा वाहन जांच हेतु रोका गया। मापी के उपरांत वाहन में लगभग 1008 घन फीट (10 मिमी) गिट्टी पाई गई। वाहन के पास गिट्टी से संबंधित कोई वैध परिवहन चालान नहीं था। हाईवा को जब्त कर पतरातु थाना को सुपुर्द किया गया।
कानूनी कार्रवाई
उपरोक्त सभी मामलों में वाहन मालिकों, चालकों एवं अन्य संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सरकारी संपत्ति की चोरी, खनन राजस्व को क्षति, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 एवं 21, झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 (संशोधित) के नियम 54, झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियमावली, 2017 के नियम 9 एवं 13 के तहत रामगढ़ एवं पतरातु थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन एवं खनिज परिवहन के विरुद्ध आगे भी सख्त अभियान जारी रहेगा।