रांची, झारखंड : झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी समन अवहेलना से जुड़े मामले में हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती दी गई थी।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि मामले की मौजूदा स्थिति में अदालत के लिए हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। इसी आधार पर मुख्यमंत्री की याचिका को खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही अब एमपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई आगे जारी रहेगी।
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समन की कथित अवहेलना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायतवाद दर्ज कराया था। इसी शिकायत पर रांची, झारखंड की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने संज्ञान लिया था, जिसे हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
इस मामले की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से अधिवक्ता जोहेब हुसैन, ए.के. दास और सौरभ कुमार ने अदालत में पक्ष रखा। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री के लिए कानूनी मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं।