रामगढ़, झारखंड :अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ़ के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा बाजारटांड़ क्षेत्र में संचालित मीट एवं चिकन दुकानों का सघन जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान पाया गया कि सभी दुकानें भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा निर्गत अनुज्ञप्ति या रजिस्ट्रेशन के बिना संचालित की जा रही थीं।
खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 के शेड्यूल-4 के अनुरूप किसी भी दुकान में आवश्यक मानकों का पालन नहीं किया गया था। इसके साथ ही दुकानों में अत्यधिक गंदगी पाई गई, जो जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। विभाग द्वारा सभी संबंधित दुकानों पर जुर्माना लगाया गया और आवश्यक सुधार करने के लिए नोटिस जारी किया गया।
जिन दुकानों पर जुर्माना लगाया गया, उनमें तेजू चिकन शॉप पर 5,000 रुपये, उपेंद्र झटका मीट दुकान पर 10,000 रुपये, मुन्नीलाल झटका मीट दुकान पर 10,000 रुपये, महतो झटका मीट दुकान पर 10,000 रुपये, अभय चिकन शॉप पर 5,000 रुपये, रघु चिकन शॉप पर 10,000 रुपये तथा रवि कुशवाहा झटका मीट दुकान पर 10,000 रुपये का जुर्माना शामिल है।
इस जांच अभियान में अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. नवल कुमार, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अदिति सिंह, रामनाथ प्रसाद, लुकेश रवानी तथा रामगढ़ थाना के गश्ती दल के सदस्य शामिल थे। खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि आगे भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।