पटना (बिहार) : बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को अदालत से बड़ी राहत मिली है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के खिलाफ दर्ज तीनों आपराधिक मामलों में कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है। पिछले करीब एक सप्ताह से वे बेऊर जेल में बंद थे। अब औपचारिक प्रक्रिया पूरी होते ही उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।
जानकारी के अनुसार, पटना सिविल कोर्ट में चली सुनवाई के बाद अदालत ने स्पष्ट किया है कि जमानत पर रिहा होने के बावजूद उन्हें प्रत्येक पेशी पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा।
पुराने केस से शुरू हुई थी गिरफ्तारी
पप्पू यादव की गिरफ्तारी 31 वर्ष पुराने एक मामले के आधार पर 6 फरवरी को की गई थी। उस प्रकरण में उन्हें पहले ही जमानत मिल गई थी, लेकिन इसके बाद दो अन्य पुराने मामलों को भी जोड़ दिया गया, जिसके चलते उन्हें दोबारा न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
कई तारीखों तक चली बहस
सूत्रों के मुताबिक, उनकी जमानत याचिकाओं पर बीते कई दिनों से लगातार सुनवाई चल रही थी। हर तारीख पर बचाव पक्ष और अभियोजन के बीच दलीलें रखी गईं, जिसके बाद शुक्रवार को तीनों मामलों में जमानत का आदेश पारित किया गया।
कोतवाली थाना से जुड़े बताए गए थे नए केस
गुरुवार को पुलिस द्वारा दो अतिरिक्त पुराने मामले जोड़े जाने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई थीं। ये दोनों प्रकरण कोतवाली थाना क्षेत्र से संबंधित बताए गए हैं, जिनमें एक मामला वर्ष 2017 और दूसरा 2019 का है। इन्हीं मामलों के कारण उनकी रिहाई में देरी हो रही थी।
राजनीतिक प्रतिक्रिया भी रही तेज
पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद राज्य की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस कार्रवाई को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए थे।
वहीं पप्पू यादव लगातार नीट छात्रा की मौत से जुड़े मामले को लेकर सरकार को घेरते रहे हैं।
अब तीनों मामलों में जमानत मिलने के बाद उनके समर्थकों में राहत का माहौल है और राजनीतिक गलियारों में भी इस फैसले को अहम घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है।