नगरपालिका (आम) चुनाव 2026 : मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित

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रामगढ़, झारखंड : नगरपालिका (आम) चुनाव, 2026 के तहत रामगढ़ जिला, झारखंड के संबंधित नगरपालिका क्षेत्र में मतदान की निर्धारित तिथि 23.02.2026 (सोमवार) को
निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 की धारा-25 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

इस संबंध में रामगढ़ नगरपरिषद् (वर्ग-क), रामगढ़ क्षेत्र में अवस्थित सभी सरकारी कार्यालय एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठान दिनांक 23.02.2026 (सोमवार) को बंद रहेंगे।

उक्त आलोक में आयोग द्वारा निम्नलिखित निर्णय संसूचित किए गए हैं—

1. मतदान के दिन अर्थात 23.02.2026 (सोमवार) को संबंधित नगरपालिका क्षेत्र में सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

2. यदि कोई मतदाता सामान्यतः नगरपालिका क्षेत्र में निवास करता है, लेकिन किसी औद्योगिक इकाई, प्रतिष्ठान अथवा दुकान में (नगरपालिका क्षेत्र के बाहर) कार्यरत है, तो उसे मतदान के दिन नियोक्ता द्वारा सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, जो कामगार Casual Worker के रूप में नगरपालिका क्षेत्र से बाहर कार्यरत हैं, परंतु संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हैं, उन्हें भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135B(1) सहपठित झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 590(3)(क) के अंतर्गत सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा।

3. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135B(1) के अनुसार Daily Wage / Casual Workers को भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त, रामगढ़ जिला, झारखंड द्वारा सभी संबंधित प्राधिकारों को निर्देश दिया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135B(1) एवं आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।