धनबाद (झारखंड) : जमीन विवाद में रिपोर्ट नहीं देने पर सीओ की सैलरी रोकने का आदेश, उपभोक्ता फोरम का सख्त कदम

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धनबाद (झारखंड) : जिले में प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया है, जहां जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम धनबाद ने कड़ा रुख अपनाते हुए अंचल अधिकारी (सीओ) के वेतन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई जमीन विवाद से जुड़े एक मामले में समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने के कारण की गई है।

फोरम की सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि संबंधित अंचल अधिकारी रामप्रवेश कुमार को कई बार निर्देश दिए गए थे कि वे विवादित जमीन की स्थिति स्पष्ट करते हुए रिपोर्ट जमा करें। फोरम यह जानना चाहता था कि जमीन रैयती है या गैर आबाद श्रेणी में आती है। हालांकि, बार-बार निर्देश के बावजूद तय समय सीमा में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे मामले की सुनवाई प्रभावित हुई।

इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए फोरम ने वेतन रोकने का आदेश पारित किया। साथ ही जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाए। आदेश की प्रति उपायुक्त आदित्य रंजन और संबंधित अधिकारी को भी भेजी गई है।

यह मामला धनबाद के भूली क्षेत्र की निवासी इंदिरा कुमारी की शिकायत से जुड़ा है। उन्होंने वर्ष 2018 में लुबी सर्कुलर रोड स्थित एसएसएलएनटी कॉलेज के पीछे एक बिल्डर से लगभग 1400 वर्ग फीट का फ्लैट बुक कराया था। आरोप है कि भुगतान के बावजूद समय पर रजिस्ट्री नहीं की गई, जिससे जमीन की वैधता पर संदेह उत्पन्न हुआ।

शिकायतकर्ता ने आशंका जताई कि कहीं यह जमीन छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act) के अंतर्गत तो नहीं आती या फिर गैर आबाद श्रेणी की तो नहीं है। इसी को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बिल्डर और अन्य संबंधित पक्षों को भी शामिल किया गया है।

मामले की सुनवाई के दौरान फोरम ने अंचल कार्यालय से स्पष्ट रिपोर्ट मांगी थी, ताकि विवाद का निष्पादन किया जा सके। लेकिन रिपोर्ट के अभाव में प्रक्रिया बाधित होती रही।

फोरम का यह फैसला प्रशासनिक तंत्र के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है कि आम नागरिकों से जुड़े मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस निर्णय के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि मामले की सुनवाई में तेजी आएगी और शिकायतकर्ता को जल्द न्याय मिल सकेगा।