रामगढ, झारखंड : झारखंड के रामगढ़ जिले में अवैध खनन एवं खनिजों के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। उपायुक्त रामगढ़ फैज अक अहमद मुमताज के निर्देश पर अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करने को कहा गया है।
इसी क्रम में 7 अप्रैल 2026 को अपराह्न लगभग 6 बजे जिला खनन कार्यालय, रामगढ़ के खान निरीक्षक द्वारा बरलंगा थाना क्षेत्र के हारूवेडा रेलवे फाटक के पास एक हरे रंग के ट्रैक्टर को पकड़ा गया। जांच के दौरान ट्रैक्टर के डाला में लगभग 100 घनफीट बालू लदा पाया गया, लेकिन बालू से संबंधित कोई वैध परिवहन चालान प्रस्तुत नहीं किया गया।
जांच में स्पष्ट हुआ कि ट्रैक्टर के मालिक एवं अज्ञात चालक द्वारा अवैध रूप से बालू का उठाव एवं परिवहन किया जा रहा था, जिससे सरकार को राजस्व की क्षति हुई है।
इस मामले में ट्रैक्टर मालिक एवं अज्ञात चालक के विरुद्ध सरकारी संपत्ति की चोरी एवं खनन राजस्व को नुकसान पहुंचाने के आरोप में कार्रवाई की गई है। साथ ही खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 और 21, झारखंड लघु खनिज नियमावली, 2004 (संशोधित) के नियम 54 तथा झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियम, 2017 के नियम 9 और 13 के तहत बरलंगा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।