रांची (झारखंड) :झारखण्ड हाई कोर्ट ने राज्य की विभिन्न जेलों में 1733 कक्षपालों की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगाई गई अंतरिम रोक हटा दी है। इसके साथ ही झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या 07/2025) के तहत नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
आयु सीमा में छूट के बाद मिली राहत
गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया गया कि राज्य सरकार ने अभ्यर्थियों को आयु सीमा में विशेष छूट देने का निर्णय लिया है। इसके अनुसार अधिकतम आयु की गणना अब 1 अगस्त 2025 के बजाय 1 अगस्त 2019 को आधार मानकर की जाएगी। इस निर्णय के बाद बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों को राहत मिली है जो आयु सीमा के कारण चयन प्रक्रिया से बाहर हो रहे थे।
50 से अधिक अभ्यर्थियों ने दायर की थी याचिका
मुमताज अंसारी सहित 50 से अधिक अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आयु सीमा में छूट देने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने अदालत को सरकार के नए आदेश की जानकारी दी। इसके बाद न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनकर याचिका का निस्तारण करते हुए पूर्व में लगाई गई रोक समाप्त कर दी।
नियुक्ति प्रक्रिया फिर होगी शुरू
न्यायालय के आदेश के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अब कक्षपाल नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकेगा। राज्य की जेलों में लंबे समय से रिक्त पड़े पदों को भरने की दिशा में यह महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।
युवाओं के लिए बड़ी खबर
1733 पदों पर होने वाली यह नियुक्ति राज्य के हजारों अभ्यर्थियों के लिए रोजगार का बड़ा अवसर है। उच्च न्यायालय के इस फैसले से उन उम्मीदवारों को राहत मिली है जो लंबे समय से इस भर्ती प्रक्रिया के आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे थे।