रजिस्ट्री पर लगाए गए 10% अतिरिक्त सरचार्ज को तत्काल वापस ले सरकार : रामगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज

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रामगढ़ (झारखंड) : रामगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने झारखंड सरकार द्वारा भूमि एवं भवन की रजिस्ट्री पर लगाए गए 10 प्रतिशत अतिरिक्त सरचार्ज पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। चैंबर ने कहा कि यह निर्णय आम नागरिकों, मध्यमवर्गीय परिवारों, छोटे व्यापारियों, उद्यमियों और निवेशकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने वाला है।

चैंबर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पहले से ही रजिस्ट्री के दौरान स्टांप शुल्क एवं अन्य निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जाता है। ऐसे में 10 प्रतिशत अतिरिक्त सरचार्ज लगाने से संपत्ति की खरीद-बिक्री महंगी हो जाएगी। इससे रियल एस्टेट क्षेत्र, व्यापारिक गतिविधियों और नए निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।

चैंबर का मानना है कि राज्य सरकार को निवेश को प्रोत्साहित करने, उद्योग एवं व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने तथा आम जनता को राहत देने की दिशा में कार्य करना चाहिए। अतिरिक्त कर एवं शुल्क लगाने से राज्य की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित हो सकती है और आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार भी धीमी पड़ सकती है।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि रामगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज राज्य सरकार से आग्रह करता है कि जनहित एवं व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्री पर लगाए गए 10 प्रतिशत अतिरिक्त सरचार्ज के निर्णय पर पुनर्विचार कर इसे तत्काल वापस लिया जाए। चैंबर ने विश्वास जताया कि सरकार व्यापारिक संगठनों और आम नागरिकों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस निर्णय में आवश्यक संशोधन करेगी।

चैंबर ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि सरकार द्वारा इस निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो राज्य के विभिन्न व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठनों के साथ विचार-विमर्श कर लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से आगे की रणनीति बनाई जाएगी।