जेपीएससी में अध्यक्ष-सदस्यों की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को दो महीने की मोहलत 

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रांची, झारखंड :  झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) में लंबे समय से खाली पड़े अध्यक्ष और सदस्यों के पदों को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट समय-सीमा में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सरकार से कहा है कि दो महीने के भीतर सभी रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी की जाए।

मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया। अदालत ने सरकार को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 19 नवंबर से पहले दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई भी 19 नवंबर को होगी।

सरकार ने अदालत को बताई नियुक्ति की समय-सीमा

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि JPSC के रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर सरकार गंभीरता से आगे बढ़ रही है। सरकार की ओर से अदालत को आश्वस्त किया गया कि अगले दो महीने के भीतर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी किए जाने की संभावना है।

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में भी हाईकोर्ट ने आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के पद लंबे समय से रिक्त रहने पर नाराजगी जताई थी। अदालत ने सरकार से नियुक्ति को लेकर स्पष्ट कार्ययोजना और समय-सीमा प्रस्तुत करने को कहा था।

वन विभाग में खाली पदों का मामला भी जुड़ा

जेपीएससी में नियुक्तियों को लेकर हाईकोर्ट का यह निर्देश वन विभाग में कर्मचारियों और अधिकारियों की कमी से संबंधित स्वतः संज्ञान जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया।

मामले में सुनवाई के दौरान राज्य के वन विभाग समेत विभिन्न सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में प्रशासनिक और तकनीकी पद रिक्त होने की जानकारी अदालत के सामने आई थी। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया में JPSC की भूमिका महत्वपूर्ण होने के कारण आयोग में पद रिक्त रहने का असर नियुक्तियों पर भी पड़ रहा है।

हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद राज्य में जेपीएससी के माध्यम से होने वाली नियुक्ति प्रक्रियाओं और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को गति मिलने की उम्मीद बढ़ी है। अब सरकार को निर्धारित समय-सीमा के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाकर अदालत को इसकी प्रगति से अवगत कराना होगा।