नई दिल्ली / साहिबगंज(झारखंड) : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नींबू पहाड़ क्षेत्र में हो रहे कथित अवैध खनन के मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने की अनुमति प्रदान कर दी। अदालत के इस निर्णय के बाद अब CBI पूरे प्रकरण की स्वतंत्र और विस्तृत जांच करेगी। नींबू पहाड़ इलाके में पिछले काफी समय से अवैध खनन की शिकायतें उठती रही थीं, वहीं स्थानीय तंत्र पर कार्रवाई में देरी और प्रभावी कदम न उठाने के आरोप भी लगाए जाते रहे।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अवैध खनन गतिविधियां न केवल प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि सरकारी राजस्व को भी गंभीर क्षति होती है। ऐसे में मामले की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जांच का CBI को हस्तांतरण आवश्यक है। आदेश मिलते ही CBI जल्द ही जांच की प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू करेगी और संबंधित दस्तावेज, रिकॉर्ड तथा साक्ष्य अपने अधीन लेगी।
इस कदम को अवैध खनन के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी।