रामगढ़, झारखंड : नगर परिषद रामगढ़ कार्यालय के सभाकक्ष में कार्यपालक पदाधिकारी की अध्यक्षता में होल्डिंग धारकों से बकाया कर की वसूली को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में रितिका एजेंसी के टैक्स कलेक्टरों के साथ नगर परिषद के संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान कार्यपालक पदाधिकारी ने सभी होल्डिंग धारकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने-अपने भवन एवं प्रतिष्ठानों से संबंधित होल्डिंग टैक्स सहित अन्य सभी बकाया करों का भुगतान अविलंब सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर बकाया राशि जमा नहीं करने वाले भवन एवं प्रतिष्ठान मालिकों के विरुद्ध चरणबद्ध तरीके से कठोर कार्रवाई की जाएगी।
निर्धारित अवधि के बाद बकायेदारों के भवन अथवा प्रतिष्ठान से जुड़े बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी, ताकि सरकारी राजस्व की वसूली सुनिश्चित हो सके।
इसके साथ ही नगर क्षेत्र के सभी दुकानदारों से अपील की गई कि वे एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से अपना ट्रेड लाइसेंस प्राप्त कर लें। तय समय सीमा के बाद बिना ट्रेड लाइसेंस के संचालित दुकानों के विरुद्ध नियमानुसार सीलिंग एवं अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित दुकानदारों की होगी।
बैठक में टैक्स कलेक्टरों को क्षेत्रवार लक्ष्य निर्धारित कर बकाया कर की सघन वसूली अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। नगर परिषद की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि नगर के विकास कार्यों एवं मूलभूत सुविधाओं के सुचारू संचालन के लिए कर वसूली अत्यंत आवश्यक है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इस बैठक में नगर प्रबंधक, नगर मिशन प्रबंधक, स्वच्छता पर्यवेक्षक, वार्ड इंचार्ज सहित अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित थे।