रामगढ़, झारखंड: नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 के तहत 48 घंटे की प्रचार-निषेध अवधि का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त फैज़ अक अहमद मुमताज़ ने संबंधित सभी पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के आलोक में यह स्पष्ट किया गया है कि रामगढ़, झारखंड जिले में नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 के लिए मतदान 23 फरवरी 2026 को प्रातः 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक निर्धारित है।
झारखंड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली 2012 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अनुसार, मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की अवधि के दौरान—
कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस आयोजित नहीं किया जाएगा और न ही उसमें भाग लिया जाएगा,
चलचित्र, दूरदर्शन अथवा अन्य माध्यमों से किसी प्रकार का चुनाव संबंधी प्रचार नहीं किया जाएगा,
किसी प्रकार के संगीत कार्यक्रम, नाट्य मंचन अथवा मनोरंजन कार्यक्रम के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया जाएगा।
नियमों के अनुसार, इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति को दो वर्ष तक का कारावास अथवा जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि मतदान की समाप्ति 23 फरवरी 2026 को अपराह्न 5 बजे होगी तथा इसके साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि 21 फरवरी 2026 को अपराह्न 5 बजे से प्रभावी मानी जाएगी।
इस परिप्रेक्ष्य में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा निर्देश दिया गया है कि उड़नदस्ता दल, वीडियो निगरानी दल एवं स्थैतिक निगरानी दल निर्धारित समय के बाद क्षेत्र में लगातार निगरानी रखें तथा प्रचार-निषेध नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थियों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें।
यह निर्देश स्टेट इलेक्शन कमीशन झारखंड की अधिसूचना के अनुरूप जारी किए गए हैं।