रांची, झारखंड : पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले से जुड़ी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कोड़ा ने सीबीआई कोर्ट द्वारा आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दी थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि निचली अदालत के आदेश में किसी तरह की त्रुटि नहीं है और डिस्चार्ज के चरण में साक्ष्यों की स्वीकार्यता या गुण-दोष पर विचार नहीं किया जा सकता।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब मधु कोड़ा के खिलाफ इस मामले में ट्रायल शुरू होगा। आरोप है कि मुख्यमंत्री रहते हुए कोड़ा ने हैदराबाद स्थित कंपनी आईवीआरसीएल के निदेशक डी.के. श्रीवास्तव से मुंबई में 11.40 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी। इसके एवज में कंपनी को गढ़वा, लातेहार, पलामू सहित छह जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य आवंटित किया गया था।
यह मामला सीबीआई की जांच में सामने आया था। घोटाले के आरोप में मधु कोड़ा करीब ढाई साल जेल में रहे और उन्हें 30 जुलाई 2013 को जमानत मिली थी।