बिहार में विधायकों को अब हर माह ₹8,300 टेलीफोन भत्ता, बिना किसी बिल-वाउचर के
पटना, बिहार :बिहार चुनाव संपन्न हो चुका है। एनडीए की सरकार बन चुकी है। सुशासन स्थापित करने के लिए बुलडोजर चल रहा है। आम जनता को इस सरकार से अभी तक कोई फायदा नहीं मिला है। लेकिन माननीय विधायकों को फायदा मिलने लगा है। विधान सभा में माननीय विधायकों के मोबाइल टेलिफोन भत्ते में बढ़ोत्तरी कर दी गयी है। अब इसके लिए उन्हें बिल नहीं देना होगा। एकमुश्त राशि उनके खाते में मोबाइल टेलिफोन मद में आ जायेगा।
नई नियमावली के तहत उन्हें हर माह ₹8,300 की तय राशि मिलेगी, जिसे किसी भी फोन या मोबाइल सेवा पर खर्च किया जा सकेगा। सबसे बड़ी बात—इसके लिए अब किसी भी तरह के बिल, वाउचर या सबूत जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस व्यवस्था के बाद एक सदस्य को सालाना ₹99,600 का टेलीफोन भत्ता मिलेगा।
विधानमंडल में पेश हुआ संशोधन
संसदीय कार्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को विधानसभा में बिहार विधानमंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली 2025 की प्रति पटल पर रखी। इसके बाद फोन भत्ते में यह संशोधन लागू हो गया है।
यह नियम विधानसभा और विधान परिषद—दोनों सदनों के सभी सदस्यों पर लागू होगा। निर्धारित राशि सीधे भत्ता मद में दी जाएगी और किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं रहेगी।