शुक्रवार की सुबह लोहार टोला की जमीन पर हुये विवाद के बाद प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू किया, प्रशासन ने सभी पक्षों को जमीन पर जाने व काम करने पर लगायी रोक

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रामगढ, झारखंड :  लोहार टोला स्थित विवादित जमीन को लेकर रविवार की सुबह दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी । बढ़ते विवाद एवं संभावित कानून-व्यवस्था की समस्या को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, रामगढ़ ने हस्तक्षेप करते हुए धारा 163 बी.एन.एस.एस. के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई आवश्यक थी।

विवादित पक्षों के नाम

मामला वाद संख्या 231/2025 के तहत दर्ज किया गया है। नोटिस के अनुसार दोनों पक्ष इस प्रकार हैं—

प्रथम पक्ष (शिकायतकर्ता पक्ष)

 शंकर चौधरी, पूर्व सदस्य, झारखंड विधानसभा

पंकज महतो, पिता–श्री कोलेश्वर राम, दांगी साकिन – गोला  रोड, चट्टी  बाजार, थाना–रामगढ़, जिला–रामगढ़

द्वितीय पक्ष

दिपेंद्र सोनी, पिता–संतोष सोनी

बिनोद सिंह, निवासी–लोहार टोला, निकट काली मंदिर, रामगढ़

दयानंद मोदी, पिता–स्व. लोकनाथ मोदी (प्रमथी तार), निकट काली मंदिर, रामगढ़

रामदेव प्रसाद, पूर्व वार्ड पार्षद

धमेंद्र साव

विक्की  कुशवाहा, पिता–तुलसी प्रसाद, निवासी–खरगड़ा बनवार टांड़, रामगढ़

अनिल कुशवाहा, पिता–स्व. सतलाल महतो, निवासी–कोयरी टोला, रामगढ़

विवादित भूमि का विवरण

मौजा: रामगढ़, थाना: रामगढ़, जिला: रामगढ़, खाता संख्या: 130, प्लॉट संख्या: 411, रकबा: लगभग 0.97 एकड़

 प्रशासन का आदेश

प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए कहा है—

विवादित जमीन पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।, भूमि कब्जा परिवर्तन, बाड़बंदी या कोई गतिविधि नहीं की जाएगी।, यह आदेश 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा।, दोनों पक्षों को 08.01.2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है।, आदेश का उल्लंघन करने पर कानून सम्मत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने स्पष्ट कहा कि शांति व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की अशांति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति नियंत्रण में है।