अलकतरा घोटाला मामला : रांची (झारखंड) की सीबीआई कोर्ट ने गढ़वा (झारखंड) से भाजपा विधायक के खिलाफ आरोप तय किए, 20 फरवरी से होगी गवाही

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रांची (झारखंड) : अलकतरा घोटाले से जुड़े मामले में गढ़वा (झारखंड) से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। रांची (झारखंड) स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने उनके खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अदालत के आदेश के अनुसार इस मामले में 20 फरवरी से गवाहों की गवाही शुरू होगी और सीबीआई को साक्ष्य एवं गवाह प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

जानकारी के अनुसार, इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने वर्ष 2009 में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच में सामने आया था कि विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी पर अपनी फर्म ‘कलावती कंस्ट्रक्शन’ के माध्यम से छतरपुर–जपला पथ (लगभग 32 किलोमीटर) निर्माण कार्य का ठेका लेने का आरोप है, जिसकी अनुमानित लागत करीब 7 करोड़ रुपये थी।

सीबीआई के अनुसार निर्माण कार्य के दौरान कथित तौर पर 61 फर्जी बिलों के सहारे लगभग 1200 मीट्रिक टन अलकतरा की आपूर्ति दर्शाकर करीब 2 करोड़ 24 लाख रुपये की अवैध निकासी की गई थी।

इस अलकतरा घोटाले से जुड़े मामले में विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी पूर्व में वर्ष 2012 में जेल भी जा चुके हैं। अब आरोप तय हो जाने के बाद मामले की सुनवाई साक्ष्य के आधार पर आगे बढ़ेगी।